नाजायज सम्बन्ध नारी सशक्तिकरण नहीं



अभी अभी प्राप्त समाचारों के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा में अपार्टमेंट की चौथी मंजिल की बालकनी से गिरने पर महिला की मौत हो गई। घटना को देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान अपार्टमेंट के लोगों ने महिला के पति सहित तीन लोगों को मौके से दबोच लिया है। महिला अपार्टमेंट में किसी व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी. महिला की उम्र करीब 30 साल थी और उसका नाम रितिका सिंह था. वह फिरोजाबाद के विपुल अग्रवाल के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला का उसके पति आकाश गौतम से विवाद चल रहा था। बताया गया है कि आज आकाश अपने दो परिचितों और परिवार की दो महिलाओं के साथ फ्लैट पर आया था। जिसके बाद आपस में मारपीट हो गई। जिसका यह अंजाम सामने आया है.

      यह केवल एक घटना नहीं है बल्कि आज ये रोजमर्रा की जिंदगी में अमल में आ चुकी है. नारी सशक्तिकरण के इस दौर में नारी शक्ति से भी ऊपर का स्वरुप धारण करती जा रही है. पहले कभी होते थे, या अब भी होते होंगे पुरुषों के विवाहेत्तर सम्बन्ध, पर अब स्त्रियों ने भी बाजी मारी है और रोशन किया है स्त्रियों का नाम भी विवाहेत्तर सम्बन्धों की गली में, आज समाज में ऐसी स्त्रियाँ भी चर्चा में बनी हुई हैं जिनका अपने पहले पति से सम्बन्ध विच्छेद नहीं होता और वे दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना आरंभ कर देती हैं. यही नहीं, जो जो कार्य पहले पुरुष करते थे, आज स्त्रियाँ उन किसी भी कार्य में पीछे नहीं रहना चाहती हैं. पहले पुरुष अपनी पत्नी से चिढ़कर उसे जिंदगी भर के लिए खुद की ही पत्नी का जीवन जीने के लिए बाध्य करने के लिए आसानी से तलाक द्वारा आजादी नहीं देता था, आज वह स्त्री कर रही है. पति की संपत्ति हथियाने और स्वयं के नाम के साथ समाज में पति का नाम जुड़ा रखने के लिए तलाक की प्रक्रिया को निस्तारण तक पहुंचने ही नहीं दे रही है और क्योंकि भारतीय कानून का स्त्रियों के प्रति नर्म रुख रहा है तो ऐसे में पत्नी से तलाक मिलना भी पुरूषों के लिए टेढ़ी खीर हो गया है.

         ऐसे में, रितिका सिंह का यह मामला कानून की नजर में भले ही रितिका के पक्ष में जाए किन्तु भारतीय समाज और संस्कृति को देखते हुए रितिका सिंह को अतिक्रमण कारी ही कहा जाएगा और यही कहा जाएगा कि आज हम भले ही आधुनिकीकरण के दौर में प्रवेश कर चुके हों, किंतु समाज के द्वारा निर्मित मानकों की अवहेलना लक्ष्मण रेखा पार करने के रूप में यदि माता सीता जैसी पतिव्रता नारी पर भारी पड़ सकती है तो समाज की अन्य नारियों की तो बिसात ही क्या है? भारतीय संस्कृति में पहले तो नारी के दूसरे विवाह की संकल्पना ही नहीं थी, अब अगर कानून ने दूसरे विवाह का भारतीय नारी को अधिकार दिला ही दिया है तो उसका मतलब ऐसे नाजायज संबंधों की ओर बढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं है. कम से कम पहले विवाह के कानूनी रूप से पूरी तरह खत्म होने तक तो समाज के रीति रिवाजों का संस्कारों का सम्मान रखना ही चाहिए.

शालिनी कौशिक

एडवोकेट

कैराना (शामली) 

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