अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा सरकार का गठन-और ये है सिद्धांतो का पतन भाजपा के


जम्मू-कश्मीर में सरकार गठन पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भाजपा के बीच सहमति बन गई है। इसके तहत पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद का सीएम बनना तय हुआ है। एक हफ्ते में सरकार बनने की संभावना है।

मोदी से मिलेंगे मुफ्ती: मुफ्ती सईद अगले हफ्ते पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और तभी सरकार गठन की घोषणा होने की संभावना है।

विवादित मुद्दों पर बात बनी: मुंबई में एक हफ्ता बिताकर शुक्रवार को कश्मीर लौटे मुफ्ती सईद के एक निकटवर्ती सूत्र ने बताया कि दोनों दलों में सभी विवादित मुद्दों पर सहमति बन गई। इनमें अनुच्छेद 370, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम और पश्चिमी पाक शरणार्थियों की स्थिति जैसे मुद्दे शामिल हैं।

भाजपा ने धारा 370 पर अपनी घोषित नीति में बदलाव किया है। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के इस अनुच्छेद को हटाने के बजाए पार्टी पहले इस पर देशव्यापी चर्चा की बात करने लगी फिर 
प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू रैली में नीतियों में बदलाव के साफ संकेत दिए और अब ३७० हटाने की बात का खुलकर विरोध करने वाली पी डी पी से जुड़ने को तैयार हो गयी जिसका एक साफ मतलब यह भी है कि अब जम्मू -कश्मीर में  सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम भी लागू होने नहीं जा रहा है। 
       संविधान का अनुच्छेद ३७० जबसे अस्तित्व में आया है विवादों में है और सम्पूर्ण भारत में जम्मू-कश्मीर को छोड़कर कोई भी इसके पक्ष में नहीं है और न ही हो सकता है पहले भाजपा नेता सैय्यद शाहनवाज़ हुसैन ने सत्ता में आने पर इसे रद्द करने की बात कही और फिर  इस पर संविधान की स्थिति को समझकर अपने रुख में परिवर्तन की बात करने लगे। 

This one's for movie buffs & friendsBJP to revoke Article 370 after coming to power: Shahnawaz Hussain

जिसके बारे में विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार  स्थिति  ये  है -

Amendment of Article 370[edit]

Under Article 370(3), consent of state legislature and the constituent assembly of the state are also required to amend Article 370. Now the question arises, how can we amend Article 370 when the Constituent Assembly of the state no longer exists? Or whether it can be amended at all? Some jurists say it can be amended by an amendment Act under Article 368 of the Constitution and the amendment extended under Article 370(1). But it is still a mooted question .
अर्थात  अनु .370 [3] के अनुसार -
-इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी ,राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा  घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपानतरनो सहित ही और ऐसी तारीख  से ,जो विनिर्दिष्ट करें ,प्रवर्तन में रहेगा .
परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना जारी किये जाने से पहले खंड[२] में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी .
.और खंड [२] कहता है -
*[२] यदि खंड [१] के उपखंड [ख] के पैरा [२] में या उस खंड के उपखंड [घ] के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट उस राज्य  की सरकार की सहमति ,उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाये जाने से पहले दी जाये तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जायेगा जो वह उस पर करे .
और जहाँ तक वहां की संविधान सभा की बात है तो १ मई १९५१ को जम्मू कश्मीर के लिए पृथक संविधान सभा बनाने की उद्घोषणा युवराज कर्ण सिंह ने की जो ३१ अक्टूबर १९५१ को अस्तित्व में आई और 21 अगस्त 1952 को उसने  युवराज कर्ण सिंह को सदर-ए- रियासत के रूप में निर्वाचित किया .इस प्रकार जम्मू-कश्मीर राज्य में राजाओं का शासन समाप्त  हो गया और राज्य का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होने लगा .संविधान सभा के गठन के उपरांत ४० हज़ार की आबादी पर एक चुनाव क्षेत्र बना .७५ चुनाव क्षेत्रों से ७५ प्रतिनिधि आये इनमे ७३ पर शेख की नॅशनल कॉन्फ्रेंस निर्विरोध जीती तथा दो पर उसने चुनाव जीते २४ सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए सुरक्षित छोड़ी गयी जो अभी तक नहीं भरी जा सकी हैं .
वहां की तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों की सूची निम्नलिखित है -

Members of J&K Constituent Assembly

Members of J&K Constituent Assembly


S.No.MembersConstituency
1.Maulana Mohammad SayeedMasudi Amira Kadal
2.Sheikh Mohammed AbdullahHazratbal
3.Bakshi Ghulam MohammedSafa Kadal
4Mirza Mohammed Afzal BegAnantnag
5Girdhari Lal DograJasmergarh
6Sham Lal Saraf HabbaKadal
7Abdul Aziz ShawlRajouri
8Abdul Gani TraliRajpora
9Abdul Gani GoniBhalesa
10Syed Abdul QadusBiruwa
11Bakshi Abdul RashidCharar-i-Sharief
12Abdul Kabir KhanBandipora (Gurez)
13Abdul KhaliqSaniwara
14Syed Allaudin GilaniHandwara
15Assad UllahMir Ramban
16Bhagat Ram LanderTikri
17Bhagat Chhajju RamRanbirsinghpora
18Sardar Chela SinghChhamb
19Chuni Lal KotwalBhaderwah
20Durga Prashad DharKulgam
21Ghulam Ahmad MirDachinpara
22Master Ghulam AhmedHaveli
23Ghulam Ahmad DevDoda
24Pirzada Ghulam GilaniPampore
25Ghulam Hassan KhanNarwah
26Ghulam Hassan BhatNandi
27Ghulam Hassan MalikDevasar
28Pir Ghulam Mohammad MasoodiTral
29Ghulam Mohammad SadiqTankipora
30Mirza Ghulam Mohammad BegNaubag Brang Valley
31Ghulam Mohammad ButtPattan
32Ghulam Mohi-ud-Din KhanKhansahib
33Ghulam Mohi-ud-Din HamdaniKhanyar
34Mirwaiz Ghulam Nabi HamdaniZaddibal
35Ghulam Nabi WaniDarihgam
36Ghulam Nabi WaniLolab
37Ghulam Qadir BhatKangan
38Ghulam Qadir MasalaDrugmulla
39Ghulam Rasool SheikhShopian
40Ghulam Rasool KarHamal
41Ghulam Rasool KraipakKishtwar
42Hakim Habibullah KhanSopore
43Hem Raj JandialRamnagar
44Sardar Harbans Singh AzadBaramulla
45Syed Ibrahim ShahKargil
46Ishar Devi MainiJammu city (Northern)
47Janki Nath KakrooKothar
48Jamal-ud-DinDrahal
49Maulvi Jamaitali ShahMendhar
50Kushak BakulaLeh
51Kishen Dev SethiNowshera
52Sardar Kulbir SinghPoonch city
53Mohammad Afzal KhanUri
54Sheikh Mohammad AkbarTangmarg
55Mohammad Anwar ShahKarnah
56Mohammad Ayub KhanArnas
57Syed Mohammad JalaliBadgam
58Pir Mohd Maqbool ShahRamhal
59Syed Mir Qasim DoruShahabad
60Mubarik ShahMagam
61Mansukh RaiReasi
62Mahant RamBasohli
63Moti Ram BaigraUdhampur
64Mahasha Nahar SinghBishnah
65Noor DarKowapora
66Noor-ud-Din SufiGanderbal
67Major Piara SinghKathua
68Ram Chand KhajuriaBillawar
69Lala Ram Piara SarafSamba
70Ram DeviJammu city (Southern)
71Ram Rakha MalKahanachak
72Wazir Ram Saran JandrahGarota
73Ram LalAkhnoor
74Sagar SinghParmandal
75Sona Ullah SheikhPulwama
    एक देश में दो संविधान दो प्रधानमंत्री व् दो ध्वज को लेकर इसका विरोध भी किया गया  किन्तु  अनुच्छेद ३७० के अंतर्गत यह व्यवस्था थी और संविधान सभा चुनी हुई संस्था थी  जो राज्य के लोगों की इच्छा को दर्शा रही थी परन्तु शेख अब्दुल्लाह ने अपने लोगों को ये बताया कि संविधान सभा सर्वोच्च संस्था है जो कि भारतीय संवैधानिक बाध्यताओं से स्वतंत्र है .शेख अब्दुल्लाह की ऐसी ही बयानबाजी  व् अन्य गतिविधियों के कारण मई १९७१ में उन्हें राज्य से निष्कासित किया गया उसके बाद वे कभी विपक्ष में बोलते थे कभी पक्ष में .भारत और प्लैय्बिसित फ्रंट के प्रतिनिधियों के बीच बहुत सी वार्ताएं हुई और अंत में २४ फरवरी १९७५ को एक करार की घोषणा की गयी इस समझौते का शुद्ध राजनितिक परिणाम यह हुआ कि जनमत संग्रह की मांग को शेख अब्दुल्लाह और उनके अनुयायिओं ने त्याग दिया और यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य की भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३७० के उपबंधों के अधीन विशेष स्थिति बनी रहेगी
और अब रही इसके लिए अनुच्छेद ३६८ के संशोधन की बात तो ये भी सहज नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसके लिए विशेष बहुमत व् आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है जो कि वर्तमान राजनीतिक विचारधारा के इन अनुयायिओं द्वारा जुटाया जाना नामुमकिन नहीं तो कठिन अवश्य कहा जा सकता है इसलिए शाहनवाज़ जी के द्वारा कही गयी बात कि ३७० को रद्द करेंगे पूरी होना असम्भव लगने पर भाजपा ने न केवल अपना रुख पलटा बल्कि अब तो वहां सत्ता हासिल करने के लिए इसके हटाने का विरोध करने वाली पार्टी को ही समर्थन देने चल दी जिसका साफ संदेश यह भी है कि अब वहां  सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम लागू होने की कोई सम्भावना नहीं रह गयी है जिसके बारे में पिछली सरकार के रक्षा मंत्री कोई फैसला नहीं ले पाये उसके लिए अबकी सरकार के रक्षा मंत्री भी असमर्थ ही रहने वाले हैं पिछली सरकार के रक्षा मंत्री ने कहा था -

अफ्सा पर फैसला जल्दबाजी में नहीं : एंटनी


अबकी सरकार के रक्षा मंत्री भी जल्द ही कोई बहाना सामने रख ही देंगे आखिर सरकार में उनकी पार्टी को शामिल जो होना है फिर भले ही देश डूबे या पार उतरे उन्हें क्या ?
शालिनी कौशिक
[कौशल ]

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