women right-4

भा.द.सहिंता की अभी कुछ धाराएं और भी हैं जो महिलाओं की सुरक्षा व उन्हें न्याय दिलाने हेतु बने गयी हैं.वे निम्नलिखित हैं-
८-dhara३७६ में बलात्कार के अपराध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है.
   अध्याय २० भा.द.सहिंता जो की विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय पर है में-
९-धारा ४९३ के अनुसार विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरूष द्वारा सहवास करने पर १० वर्ष के कारावास का प्रावधान है.
१०-धारा ४९४ में पहली पत्नी के होते हुए भी दूसरी शादी करने पर ७ वर्ष के कारावास का प्रावधान है.
११-धारा ४९६ में धोखाधड़ी से शादी की रस्म पूरी करने पर ७ वर्ष के कारावास का प्रावधान है .
१२-धारा ४९८ क किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर ३ वर्ष के कारावास व जुर्माने का प्रावधान करती है.
  मैं ye जानकारी आप सभी के हित में दे रही हूँ और चाहती हूँ की आप इस पर ध्यान दें और किसी अपराध की यदि दुर्भाग्य वश शिकार हो जाती हैं तो न्याय प्राप्त कर सकें .यदि आप कुछ पूछना चाहती हैं तो वह भी पूछ सकती हैं मै यथासंभव आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी.आगे कल...  

टिप्पणियाँ

Unknown ने कहा…
लिखित फ़रियाद पुलिस थाने देने पर पुलिस कहती हे की ये गुनाह धारा हमारे पुलिस हुकूमत से बहार हे अाप ये फ़रियाद कोर्ट में करे जब हमें कोर्ट में से कार्यवाही करने का कहा जायेगा तब ही हम आगे की कार्यवाही करेंएसा क्यूँ ...

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