women right-5

निरंतर क्रम में मैं आपको आज भी भा.द.सहिंता की कुछ धाराएं और बता रही हूँ जिनका जानना आपके लिए परमावश्यक है.कृपया ध्यान दें...
१४-धारा ५०९ ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान करती है जिसका शिकार महिलाओं को आये दिन होना पड़ता है जैसे कि छेड़खानी.धारा ५०९ महिला की शालीनता  को अपमानित करने के आशय से की जाने वाली अश्लील हरकतों ,अपशब्दों आदि के लिए १ वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान करती है.
....और जैसे कि आजकल लड़कियों/महिलाओं  पर तेजाब फेंकने की घटनाएँ बढ़ी हैं धारा ३२६ में इसके लिए भी दंड का प्रावधान है.खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वछेया घोर उपहति कारित करने पर १० वर्ष या आजीवन कारावास का प्रावधान है.
        आगे मैं आपको अन्य कानूनों में भी जो महिलाओं से सम्बंधित प्रावधान हैं ,बताऊंगी .आप भी यदि कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं.मैं यथासंभव बताने का प्रयास करूंगी. आगे कल....

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